जबलपुर-जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के मीडिया प्रभारी भगवत उइके ने बताया कि प्रार्थी ठेकेदारी का कार्य करता है दिनांक 06/09/2020 को रात्रि करीब 8:30 बजे की बात है प्रार्थी अपने साथी तरबेज के साथ सूपाताल पहाड़ी पर खड़ा होकर बात कर रहा था कि इतने में शादाब, नानू उस्मानी और बाबा अली प्रार्थी के पास आए और शराब पीने के लिए ₹1000 मांगने लगे। प्रार्थी ने पैसे देने से मना किया तो तीनों आरोपियों ने मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और शादाब ने चाकू जैसे धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के बाएं हाथ में चोट आई। जिसका विरोध करने पर आरोपीगण प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। अभियुक्त के विरूद्ध थाना गढ़ा में अपराध क्रं. 482/2020 धारा 294,323,337,506,34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी शादाब खान को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् विजय पाण्डे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सारिका यादव द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सारिका यादव ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
