जबलपुर-जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी जमना प्रसाद धुर्वे ने बताया कि प्रार्थी दिनांक 29/08/2020 को रात्रि करीब 9:00 बजे अन्नू उर्फ अनिल चढ़ार एवं भांजा आशीष चढ़ार के साथ परसवाड़ा कॉलोनी धनवंतरी नगर से आ रहे थे जो साईं फर्नीचर की दुकान के सामने चिकनी कुआं रोड में पहुंचे तो वहां पर गोलू उर्फ आकाश चौधरी, बंबू उर्फ शिवा अहिरवार खड़े थे। जो हमें देखकर मां बहन की गालियां देने लगे। गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने झूमाझटकी की और उसे जान से मारने की नियत से अन्नू उर्फ अनिल चढ़ार को सीने में सामने तरफ एवं दाहिने पैर के पुट्ठे पर मारा एवं डल्लू ने दाहिने हाथ की भुजा में चाकू मारा जिससे गहरे घाव लगे। आरोपी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए बंबू उर्फ शिवा अहिरवार की प्रार्थी के साथ पुरानी बुराई थी। इस कारण आरोपीगणों ने प्रार्थी को जान से खत्म करने के लिए आरोपियों के साथ एक राय होकर झगड़ा कर चाकू से मारपीट की। अभियुक्त के विरूद्ध थाना गढ़ा में अपराध क्रं. 462/2020 धारा 294,324,307,506,34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोलू उर्फ आकाश चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् विजय पाण्डे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सारिका यादव द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सारिका यादव ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
