दहेज प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाली सास की जमानत खारिज


  मेहगांव भिंड। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगाँव जिला-भिण्ड के न्यायालय में आरोपिया सास कलावती द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया।  अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपिया कलावतीं का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया। 

        सहायक मीडिया सेलप्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि   दिनांक 04.07.19 को ग्राम अकलौनी में सुबह 5 बजे एक नवविवाहिता रूचि उर्फ रचना के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली गई। नवविवाहिता कों उसके पति सुनील सिंह ससुर रामबक्स सास गासों बाई उर्फ कलावती एवं देवर अनिल सिंह के द्वारा दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित किया जाता था जिस कारण आरोपीगणों की प्रताड़ना से तंग आकर रूचि उर्फ रचना के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उक्त घटना पर से थाना गोरमी द्वारा अपराध क्रमांक 244/19 धारा 304बी, 498ए आईपीसी एवं 3/4 दहेज़ एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
          

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