नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज





 मेहगांव भिंड। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगाँव जिला-भिण्ड के न्यायालय में आरोपी सोबरन द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। जिसमे अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गयी। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी सोबरन सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 
      सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 04,05.07.2020 अभियोक्त्री रात्रि करीब 2ः00 बजे शौच करने गई तभी आरोपी सोबरन ने पीछे से पकड़ लिया और गलत हरकत की उक्त प्रकरण थाना गोरमी के विरूद्ध धारा 354,354(ग) भादवि0 7,8,11(4),12 पाॅक्सों एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 176/2020 पंजीबद्ध किया गया।  विवेचना के दौरान पीड़िता ने अपने साथ सोवरन द्वारा  बलात्कार होने बाबत कथन किया जिस पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादवि और 3/4 पोस्को एक्ट इजाफा की गई।

        

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