जबलपुर-घटना दिनांक 13 /9 /2020 पुराना कंचनपुरा आधारताल चाय नास्ते की दुकान वर्मा आटा चक्की के पास की है उक्त दिनांक को प्रार्थी मंयक सिंह अपनी दुकान में था उसी समय कंचनपुर के रहने वाले क़ष्णा गोटिंया सुब्बी ठाकुर, जय यादव आए और कष्णा गोटिया ने मयंक से शराब पीने के लिए 500 रूपये मांगे प्रार्थी ने पैसे देने से मना किया तो तीनों गंदी-गंदी गांलिया देने लगे तथा सुब्बी ठाकुर ने प्रार्थी को पकडकर हाथ मुक्के से मारने लगे व कष्णा गोंटिया चाकू से प्रार्थी को बाएं हाथ की कोहनी के नीचे मारा जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा इतने में प्रार्थी का छोटा भाई व अमित व अतुल रजक आ गए इतने में तीनों देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना अधारताल में की। थाना आधारताल में अपराध क्रमांक 868/20 धारा 327,294,324,323, 506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान सुरेश सिंह जामरा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर बताया की यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो आरोपी के भागने की संभावना है। समाज में इसका विपरीत संदेश पहुचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्को से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी मो0 आरिफ को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
