अवैध रूप से देसी रिवाल्वर रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



जबलपुर-दिनांक 17 /9 /2020 को पुलिस थाना माढोताल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्‍त हुई कि एक व्‍यक्ति आई टी आई गेट के पास पान के टपरे के पीछे अवैध हथियार लिए खडा है तस्दीक हेतु आईटीआई  गेट के पास टपरी के पीछे खड़ा था पुलिस को देख कर भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद आरिफ उम्र 21 वर्ष न्यू आनंद नगर पंप हाउस के पास थाना हनुमानताल का रहने वाला बताया उस व्यक्ति की तलाशी गवाहों के समक्ष लिया गया जो फुल पैंट के नीचे दाहिने तरफ एक लोहे का देसी बना रिवाल्वर जिसके बैरल में काला टेप बंधा है पिस्टल की मैगजीन चेक करने पर एक जिंदा कारतूस भरा था मैगजीन से अलग कर आरोपी से रिवाल्वर रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति के संबंध में पूछताछ किया जो किसी अज्ञात व्यक्ति से पिस्टल को क्रय करना बताया एवं मौके पर अनुज्ञप्ति होना नहीं बताया व फुल पैंट के दाहिने जेब में एक लोहे का मछली नुमा बटन दार चाकू अवैध रूप से रखे मिला जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस में लिया गया व मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 25 27 आर्म्स एक्ट पाई जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना माढो़ताल में  अपराध क्रमांक 507/20 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय श्रीमती पदमिनी सिंह न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी प्रथम श्रेणी में पेश किया गया। अभियुक्‍त ने अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उईके द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्‍तुत कर बताया की यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो आरोपी के भागने की संभावना है। समाज में इसका विपरीत संदेश पहुचेगा न्‍यायालय ने अभियोजन द्वारा व्‍यक्‍त किए गए तर्को से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को ध्‍यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्‍त कर आरोपी मो0 आरिफ को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
     

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