दुष्कर्म के आरोपी और सहयोगी को भेजा जेल





शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-अर्जुन उर्फ गोलू पिता फूलसिंह मालवीय उम्र 23 वर्ष निवासी पटाडिया नजदी थाना पीपलरवॉ जिला देवास 2- बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्‍छ जिला देवास का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। 

सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई कि, उसकी नाबा‍लिग लडकी उसकी पत्‍नी को सुबह 11 बजे  स्‍कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु  वापस घर नही आई। जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया कि, आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बि‍ना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो मे तेरे मम्‍मी पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा। आज दिनांक 21/09/2020 को आरोपीगण को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उनको उप जेल शुजालपुर भेजा गया।

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