मछली चोरी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त



शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर श्री धमेन्द्र सोनी द्वारा आरोपी  फारूख पिता रमजान खां निवासी मुल्ला खेडी व रिजवान पिता दिलशाद निवासी मुल्लाखेडी शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।  
अजय शंकर , एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 09.09.2020 को घटना की रिर्पोट मनीष पिता नागूलाल ने लिखाई थी। फरियादी ने मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मयादित शाजापुर के नाम से एक संस्था रजिस्‍टर्ड करा रखी है। संस्था  का  वह अध्यक्ष है। वर्ष 2016 से 2026 तक 10 वर्षो के लिए चिल्लर सिचाई जलाशय में मछली पालन हेतु पट़टा लिया गया है।  रात को करीब 12 से 01 बजे के बीच में समिति के सदस्य  राधेश्याप केवट, श्यामलाल केवट, राजा पिता केलाश केवट, राजा पिता रमेश केवट, संतोष पिता नारायण केवट आदि को  तलाब में जाल डालकर मछली निकाल कर चोरी करते  हुये आरोपीगण मिले।  इनके पास जाल में करीब  20 किलो  मछली मिली। यह दोनो आरोपीगण तलाब से मछली चुरा कर ले जा रहे थे। फरियादी की  रिर्पोट पर आरोपीगण के विरूद चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।  आरोपीगण को गिरफ़तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत का विरोध  किया गया।

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