सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कुलदीप उर्फ गप्पू पिता जन्डेल सिंह ठाकुर निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2020 को फरियादी के माता-पिता खेती करने गांव गये थे और वह रात्री को अपने भाई बहिन के साथ घर में सो रहा था, रात्री करीब 11ः55 बजे घर के बाहर शोर हो रहा था। फरियादी अपने भाई के साथ घर के बाहर देखने आया तो गप्पू उर्फ कुलदीप ठाकुर, विकाश विश्वकर्मा एवं गोविन्द ठाकुर शराब के नशे में शोर कर रहे थे। उन्हे शोर करने से मना किया तो आरोपीगण गालियां देने लगे। गालियां देने से फरियादी व उसके भाई ने मना किया तो कुलदीप फरियादी से मारपीट करने लगा और तीनों ने घमकी दी की आज के बाद बोले तो जान से खत्म कर देगें। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी अपने परिवार के साथ थाना बीना में दर्ज कराने आया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कुलदीप ठाकुर का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
