सागर। न्यायालय- श्रीमान भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजकुमार उर्फ दीनदयाल पिता अर्जुन अहिरवार उम्र 28 साल एवं महाराज सिंह पिता अर्जुन अहिरवार उम्र 31 साल दोनों निवासी वैरसला थाना केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2020 को रात्रि करीब 10 बजे अभियुक्त राजकुमार एवं महाराज सिंह अहिरवार जिनसे फरियादिया का जमीनी विवाद चल रहा है, उसी बात को लेकर फरियादिया के घर के अन्दर घुस आये और कुन्दन को पूछने लगे। फरियादिया ने बताया कि कुन्दर घर पर नही है। तो अभियुक्तगण गंदी-गंदी गालियां देने लगे। जब फरियादिया ने गालियां देने से मना किया तो राजकुमार एवं महाराज सिंह ने फरियादिया से मारपीट कर दी जिससे उसे चोट आयी। फरियादिया के चिल्लाने पर उसकी सास अन्दर से आ गयी तो आरोपीगण कहते गये कि जमीन हमारी है अपना हक जताया तो जान से खत्म कर देगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना केसली में दर्ज करायी। उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर प्रस्तुत आरोपी राजकुमार एवं महाराजसिंह का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
