दिन-दहाड़े लूट करने वाले दो आरोपियों की जमानत निरस्त




 भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) भिण्ड के न्यायालय ने दुकान में डकैती करने वाले आरोपी 1. देवेन्द्र पुत्र दयाराम आयु 50 वर्ष 2. गुटालू उर्फ अनुज कुमार पुत्र राधेलाल जाति जाटव, द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 
        जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.04.2018 को फरियादी धर्मेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना रौन में लेखीय आवेदन पेश कर रिपोर्ट की  कि वह अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहा था तभी देवेन्द्र पुत्र दयाराम मछण्ड और गुटलू पुत्र राधेलाल, चरन सिंह पुत्र गंगा सिंह, मुन्ना पुत्र गोयलाल बौनापुरा दुकान पर आये और तोड़फोड़ करने लगे और मारपीट करने लगे और दुकान बंद करने का कहा तो उसने दुकान बंद करने से मना कर दिया तो इन्हीं ने उसे धक्का देकर पटक दिया ओर उसकी दुकान का सामान कपड़ा, कुछ नगद 15 हजार रूपये लेकर लकड़ी के दराज में से लूट ले गये और जाते जाते दुकान में रखे कपड़ों में आग लगा दी जिससे उसका 50 हजार का कपड़ा जल गया। अप0क्र0-121/18 धारा 392, 435 भा0दं0सं0 एव  धारा 11,13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 


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