जबलपुर- थाना हनुमानताल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद रंग की मारुति जेन कार जिसमें अंग्रेजी में एडिडास काले रंग से लिखा है में अवैध शराब लोड किए हैं एवं बेचने की फिराक में लल्ला पान वाले के बाजू से शिव मंदिर के पास आने वाले हैं कि सूचना तस्दीक हेतु स्वतंत्र गवाह दीपक चौधरी और राजू कोरी को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस कार्यवाही में साक्षी बनने के लिए कहा गया जो साक्षी बनने तैयार हैं, जिन्हे हमराह लेकर मौके पर बड़ी मदार टेकरी शिव मंदिर के पास नाकाबंदी की गई। दोपहर 3:30 बजे एक सफेद रंग मारुति जेन कार सिंधी कैंप तरफ से कसाई मंडी की ओर आती दिखाई दी। जिसे नाकाबंदी कर रोका गया जिसमें एक व्यक्ति पुलिस को देख कर गाड़ी से उतर कर भाग गया एवं दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था वह भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछताछ में उसने अपना नाम वरुण धुर्वे पिता देवी सिंह धुर्वे उम्र 22 साल सर्वेंट कटार कॉलोनी, 10 आरडी बीबी कैंपस थाना सिविल लाइन जिला जबलपुर का रहने वाला बताया एवं उसके साथ के भागे हुए व्यक्ति का नाम रंजीत चौधरी बताया तथा वाहन क्रमांक MP 54 C 0212 की तलाशी ली गई जो कि वाहन के पीछे डिक्की में प्लास्टिक के डिब्बे जिसमें एक काले रंग के डिब्बे में 20 लीटर एवं तीन सफेद रंग के प्लास्टिक के डिब्बे प्रत्येक में 15-15 लीटर कुल 65 लीटर हाथ भट्टी से बनी महुआ की देसी कच्ची अवैध शराब कीमती करीब 6500 रुपये की भरी हुई रखी मिली। जिसमें प्रत्येक डिब्बे से एक 1 लीटर शराब निकालकर सैंपल को सीलबंद किया गया तथा शेष बची शराब के डिब्बों को एबीसीडी नाम से चयनित किया गया। उक्त अवैध शराब मय उक्त वाहन क्र. एमपी 54 सी 0212 के आरोपी के कब्जे से मुताबिक जब्ती पत्रक के समक्ष उपरोक्त गवाहन के दिनांक 13/09/20 के 3:50 बजे जप्त किया एवं आरोपी वरुण धुर्वे से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि अवैध शराब रंजीत की है जो गदेहरी से लेकर आ रहे थे और जो व्यक्ति भागा है उसका नाम रंजीत है। आरोपी वरुण ध्रुवे को विधिवत समक्ष गवाहन दिनांक 13/09/20 के 04:10 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना हनुमानताल अपराध क्रं. 596/2000 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी वरुण ध्रुवे को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध करते हुए बताया कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तब आरोपी की भागने की संभावना है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
