बड़वानी- न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेधवा श्री मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी मगन पिता ठुसुया मोरे उम्र 28 वर्ष निवासी मोहाला जिला बडवानी को धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 146/196 मोटर अधिनियम के तहत् न्यायालय उठने तक की सजा एवं 9500 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमल अनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 27.07.2020 को चम्पालाल पिता लालसिंग निवासी हिदली को ग्राम आॅंछली के हनुमान मंदिर के सामने आरोपी मगन पिता ठुसुया ने तेज गति से वाहन चलाते हुए पीछे से मोटरसायकल को टक्कर मार दी जिससे फरियादी ओर साथ में बैठी उनकी बहन दोनो रोड पर गिर गये जिससे उनको दोनो को हाॅंथ व पैरो में चोट लगी। सेधवा ग्रामीण थाना द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 471/207 पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
