शिवपुरी -न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय शिवपुरी ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी अजय पुरी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी कल्पना गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 07/04/20 को प्रधान आरक्षक कप्तान सिंह गुर्जर थाना सिरसौद में मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर गश्त बल के साथ ठर्रा तिराहा पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लिए भागा जिसे गश्त बल के साथ घेरकर पकड़ा गया एवं एवं उक्त व्यक्ति के कट्टे की तलाशी लेने पर 10 क्वाटर प्लेन शराब, 08 क्वाटर देशी मसाला एवं 01 क्वाटर अंग्रेजी गोवा व दो वीयर बरामद हुयी। पूछताछ के दौरान उस व्यटक्ति ने अपना नाम अजय पुरी निवासी ठर्रा होना बताया। साक्षियों के समक्ष उक्त शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त आश्य की रिपोर्ट थाना सिरसौद ने अपराध क्रमांक 56/2020 धारा 34(1) आबकारी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुपत किया गया। अभियोजन अधिकारी की विधिक दलीलों के आधार पर आरोपी अजय पुरी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया।
