नाबालिग को भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त


 जबलपुर- जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके ने बताया कि फरियादी ने थाना हनुमानताल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई है कि फरियादी मजदूरी करके जब रात में घर आया तो उसकी बहू ने उसे बताया की उसकी 16 वर्षीय लड़की दिनांक 12/02/2020 को शाम करीब 4:00 बजे घर से मामी के यहां जाने का बोलकर निकली थी, जो घर वापस नहीं आने पर आसपास तलाश की गई किन्तु कहीं पर कोई पता नहीं चला । फरियादी को आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 90/2020 धारा 363,366,376(2)(एन) भादावि एवं 5/6  पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की पतासाजी करने पर दिनांक 02/10/2020 को पीड़िता को दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया गया था तथा पीड़िता से पूछताछ कर उसके बयान लेख किए गए। जिसमें उसने बताया कि आरोपी भीम चौधरी उसके छोटे भाई आनंद का दोस्त था। जिसका उसके घर आना-जाना था। 8 माह पूर्व दिन के समय उसके भाई ने उसे मारा था तो है गुस्सा होकर रोते-रोते रोड तरफ भाग गई थी। जहां उसे आरोपी भीम चौधरी मिला। आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया जहां मंदिर में उसने शादी की। शादी के बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।  अभियुक्त भीम चौधरी को गिरफतार कर विशेष न्यायाधीश श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी भीम चौधरी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

                                         

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