अवयस्क बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त


 
  लहार(भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपीगण नारायण पुत्र बलराम, संगम पुत्र गंगाराम निवासीगण सुंदरपुरा द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।  
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 23/09/20 को दोपहर 3 बजे 13 वर्षीय अवयस्क   पीडिता की माता ने उसे दुकान से साबुन लेने के लिए भेजा तथा जब वह साबुन लेने के लिए जा रही थी तो अभियुक्त विधि विरोधी किशोर ने उसका हाथ पकडकर अपने घर के अंदर खींच लिया तथा उसका मुंह बंद करके अंदर से सांकल लगा ली। घर के अंदर अभियुक्त संगम तथा नारायण भी थे इसके बाद संगम ने पीडिता का मुंह अपने हाथ से बंद किया तथा नारायण ने उसके दोनों हाथ पकड लिये और विधि विरोधी किशोर ने उसके साथ बलात्संग किया। इसके पश्चात संगम और नारायण ने भी पीडिता के साथ बलात्संग किया करीब तीन घंटे बाद पीडिता की मां ने उसे बुलाया तो तीनों अभियुक्‍तगण घर के पीछे से कूदकर भाग गये। इसके बाद पीडिता ने सांकल खोली और अपनी मां और घरवालों को घटना के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस थाना लहार ने उक्त घटना पर से  अपराध क्रमांक 310/2020, धारा 363,366,366ए,376ए भादवि तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 

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