महिला के साथ छेड़छाड़ कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में छेड़छाड़ कर चाकू से हमला करने वाले शेर सिंह कुशवाह जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 
  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/10/2020 को शाम करीब 4ः30 बजे फरियादिया अपने घर पर अकेली थी। परिवार के सभी लोग खेत पर थे, तभी पड़ोस का शेर सिंह कुशवाह फरियादिया के घर में घुस आया और बुरी नियत से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। फरियादिया चिल्लायी तो उसे लात घूंसो से मारा, जिससे उसे मूंदी चोटे आयीं। आरोपी ने चाकू से फरियादिया की गर्दन पर मारा, जिससे उसे चोट आयी और फिर कंधों में चाकू से मारा, जिससे फरियादिया के कपड़े कट गये और फरियादिया का गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गयीं। फरियादिया के परिजन जिला अस्पताल भिण्ड लेकर आये। जिला चिकित्सालय परिसर भिण्ड में फरियादिया बोले अनुसार थाना अटेर में अपराध क्रमांक 208/2020 धारा 354,454,342,307 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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