अवैध रूप से प्रतिबंधित इंजेक्शन विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त



जबलपुर-आरोपी यस सोनी निवासी फूटाताल, हनुमानताल अपने अन्य साथियों बालक राजू विश्वकर्मा एवं महेश विश्वकर्मा के साथ मिलकर अवैध रूप से बिना डाॅक्टर की सलाह के प्रतिबंधित इंजेक्शन विक्रय करने हेतु Buprenorphine injection  के कुल 41 बाॅक्स प्रत्येक में 2 एम.एल के 25 इंजेक्शन जिनका मूल्य 725 रूपये के , ए.आर.एम. एविल के इंजेक्शन की सीस 10 एम. एल. की कुल 160 नग जिनका मूल्य करीब 1760 रूपये ,Bupreborphine injection PI  के 30 डिब्बे कुल 750 नग injection  जिनकी कीमत करीब 21000 रूपये , Buprenorphine injection  के 60 डिब्बे कुल 1500 नग injection जिनकी कीमत करीबन 42000 रूपये हैं को जब्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना हनुमानताल के अपराध क्र. 561/2020 एवं धारा 328,34 भादवि एवं 5/13  औषधि नियंत्रक अधिनियम 1950 के तहत मामला पंजीबध्द कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान रजनी प्रकाश बाथम के समक्ष पेश किया गया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा           


                                         

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