शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्‍त कर, भेजा जेल



जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी आरक्षक महेन्‍द्र सिंह दिनांक 12.09.2020 को उपनिरीक्षक एन.एल. कौल के साथ कुसगरखेरा दुनरघाट से अवैद्य रेत परिवहन में लगे वाहनों को पकड़ने के लिए गए थे। फरियादी के साथ पुलिस का अन्‍य स्‍टॉफ आरक्षक 113 भगतराम, ध्‍यानसिंह, भूपेन्‍द्रसिंह  भी थे। रास्‍ते में नदी घाट के पहले करीब दिन के 3:30 बजे आरोपीगण अपने ट्रैक्‍टर सहित ट्राली में रेत भरकर ला रहे थे जिन्‍हें फरियादी ने अन्‍य स्‍टॉफ की मदद से रोका तो आरोपीगण ने लाठियां निकाल लीं और मॉ-बहन की गालियां देने लगे। आरोपीगण फरियादी आरक्षक से लिपट गए और कहने लगे कि यदि ट्रेक्‍टर पकड़ा तो जाने से खत्‍म कर देंगे। इस प्रकार आरोपीगण ने शासकीय कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न की और पुलिस की उपस्थिति में अवैद्य रेत से भरा हुआ ट्रैक्‍टर-ट्राली भगाकर ले गए। फरियादी आरक्षक की उक्‍त सूचना पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक 353/2020 अंतर्गत धारा 379, 353, 294, 506, 186, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को आज दिनांक 06.10.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय जेएमएफसी, जतारा के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत की मांग की गई। जमानत पर अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव द्वारा विरोध जताते हुए तर्क किया गया कि रेत का अवैद्य व्‍यापार पूरे जिले में व्‍यापक स्‍तर पर फल-फूल रहा है तथा आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे पुलिस बल पर भी हमला करने से नहीं चूकते। अभियोजन अधिकारी के उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने जमानत आवेदन निरस्‍त कर आरोपीगण को जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.