छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका खारिज



जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी/पीडि़ता दिनांक 21.09.2020 को थाना में उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दिया कि सुबह 10 बजे वह अपने खेत से जा रही थी तभी पीछे से आरोपी जीतू रैकवार आया और बुरी नियत से मुझे पकड़ लिया जब उसका विरोध किया तो आरोपी मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीडि़ता के उक्‍त आवेदन पर थाना जतारा के अपराध क्रमांक 361/2020 अंतर्गत धारा 354, 506 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज आरोपी के विरूद्ध थाना जतारा द्वारा माननीय न्‍यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई इस दौरान आरोपी न्‍यायालय में उपस्थित रहा और उसके द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत आवेदन न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री सुनील कुमार नामदेव, एडीपीओ द्वारा जमानत का विरोध करते हुए न्‍यायालय के समक्ष तर्क किया गया कि आरोपी का कृत्‍य महिला की लज्‍जा भंग करने के आशय से किया गया है जोकि जघन्‍य अपराध है। अत: उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। माननीय न्‍यायालय द्वारा पैरवीकर्ता अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त करते हुए उसे जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया।

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