धारदार हथियार से लोगों को डराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त





सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सौरभ उर्फ चिराटा पिता रूपनारायण तिवारी उम्र 23 साल निवासी ग्राम परसोरा थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना भानगढ़ में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिहरना में परमोरा तिराहा पर सौरभ उर्फ चिराटा लोहे का छुरा हाथ में लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा रहा है। थाना भानगढ़ की टीम मौके पर पहुची तो एक व्यक्ति छुरा लिए दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा एवं तलाशी लेने पर एक धारदार लोहे का छुरा रखा पाया गया। व्यक्ति का नाम पूछने पर सौरभ उर्फ चिराटा अपना नाम उम्र 23 साल निवासी परसोरा का होना बताया। हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी) आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सौरभ तिवारी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


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