स्‍कूल की सम्‍पत्ति चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त



भोपाल-   मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में स्‍कूल में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी मोनू उर्फ टउआ ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है।  अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि आरोपी ने शैक्षिक संस्‍था से लगभग 20000 रूपये का सामान चोरी किया गया है  आरोपी द्वारा किया गया कृत्‍य गम्‍भीर प्रकृति का है  । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी मोनू उर्फ टउआ की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। 
एडीपीओ सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि  फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह स्‍कूल मे शिक्षक है। दिनांक 29.09.2020 को जब वह स्‍कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्‍कूल के सामने भीड लगी हुई , उसके द्वारा पूछने पर पता चला कि स्‍कूल में चोरी हो गई है। उसने अंदर जाकर देखा तो स्‍कूल में लगा एक वाटर कूलर , पानी की मोटर एवं स्‍टार्टर नहीं था जिसकी कुल कीमती लगभग बीस हजार रूपये थी । उक्‍त मामला थाना बैरागढ के अपराध क्रमांक 567/2020 के अंतर्गत धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विेवेचना मे लिया गया विवेचना के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोनू उर्फ टउआ ने दिये मेमोरेण्‍डम धारा 27 साक्ष्‍य अधिनिमय के तहत स्‍कूल  से वाटर कूलर , एक पानी की मोटर एवं एक सफेद रंग का स्‍टार्टर चोरी करने संबंधी तथ्‍य प्राप्‍त हुए। आरोपी से उक्‍त सामान  जप्‍त किया गया और उसे न्‍यायालय में पेश किया गया। 
 



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