आपराधिक मानव वध करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त



जबलपुर-घटना इस प्रकार हैं कि मृतक श्यामसुदंर केवट पिता झब्बूलाल केवट उम्र 45 वर्ष ग्राम बेनीखेड़ा थाना भेड़घाट जबलपुर की जांच के दौरान मर्ग सदर में मृतक के परिवारजन अमन केवट, श्रीमती सविता केवट , शुभम केवट, मुन्नालाल केवट एवं सत्यपाल केवट के अलग-अलग  कथन लेख किए गए, परिवारजनों के द्वारा अपने कथनों पर  बताया गया कि मृतक श्यामसुंदर केवट के साथ घटना दिनांक को विजय उर्फ विज्जू , सुरेश पटेल एवं श्रीराम उर्फ गुल्लू तिवारी के द्वारा धक्का-मुक्की कर चोट पहुॅचाना बताया गया है। मृतक की एम.एल.सी. रिपोर्ट निरीक्षण, घटना स्थल की रिपोर्ट व क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर मर्ग सदर की जांच पर  थाना माढोताल के मर्ग क्रमांक 11/2020 अपराध धारा 174 जा. फौ. सूचनाकर्ता वार्ड ब्वाय कृष्णकुमार बैगा मेडिकल काॅलेज जबलपुर द्वारा मृतक श्यामसुदंर केवट पिता झब्बूलाल केवट उम्र 45 वर्ष निवासी बेनीखेड़ा पाटन रोड़ की मृत्यु के संबंध में दिनांक 22/02/2020 के सुबह 10 बजे मृत्यु का कारण मारपीट के दौरान आई चोटों के कारण होना लेख है और ईलाज के दौरान श्यामसुंदर केवट की मृत्यु हो गई थी। जिस पर से थाना माढ़ोताल के अपराध क्रमांक 481/2020 धारा 304,34 भादवि का अपराध पाये जाने से आरोपीगण सुरेश पटेल एवं श्रीराम उर्फ गुल्लू तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती पदमिनी सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उईके के द्वारा बताया गया कि आरोपी के फरार होने की पूर्ण संभावना हैं एवं गवाहों को डरा-धमका सकता हैं। जिससे समाज में विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त कर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा  में भेजा गया । 






   

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