दहेज लोभी आरोपीगण की जमानत याचिका निरस्त




जबलपुर- मृतिका श्रीमती वैष्णवी कौल की शादी दिनांक 30/06/2020 को आरोपी पति आशीष कौल के साथ हिंदू रीति राज के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद  मृतिका को उसका पति आशीष कौल, सास चंद्रकला कौल  व देवर देवीलाल कौल एवं ननद  मोटरसाइकिल के पैसों की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट कर  उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। मृतिका ने शादी के करीब 3 माह बाद ससुराल में कमरे के अंदर  सीलिंग के हुक में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर से थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 921/2020 धारा 498 (ए), 304(बी), भादवि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण आरोपी आशीष कौल, उसकी मां, आरोपी देवीलाल एवं बहन को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नुरुन्ननिशा अंसारी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन के द्वारा बताया गया  कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि आरोपीगणों को  जमानत का लाभ दिया जाता है  तो न्याय के प्रति समाज में विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त कर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा  में भेजा गया । 






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