अश्‍लीलता एवं बलात्‍कारी आरोपी की जमानत याचिका खारिज



जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 10.09.2020 के करीब 6 बजे की है अभियोक्‍ति/फरियादिया अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि मुहल्‍ले की गलियों में उसकी अश्‍लील फोटो अभियुक्‍त जीतू वंशकार फेंक गया और उसके भाई के मोबाइल पर अभियुक्‍त जीतू का फोन आया और बोला अभी तो कुछ नहीं किया अभी तो तुम्‍हारी बहिन को उठा ले जाऊंगा और उसके साथ गलत काम करूंगा एवं जान से मारने की धमकी दी। तत्‍पश्‍चात् उक्‍त घटना पर थाना जतारा में घटना के संबंध में लिखित आवेदन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर थाना जतारा के अपराध क्रमांक 351/2020 अंतर्गत धारा 354(सी), 506, 294, 376 भा.दं.वि. के तहत पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया जाकर आरोपी जीतू उर्फ जितेन्‍द्र वंशकार को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय जतारा के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां आरोपी की ओर से नियमित जमानत हेतु आवेदन न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां जिसका विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से श्री इमरत लाल अहिरवार ने तर्क प्रस्‍तुत किया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और यदि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्ष्‍य को प्रभावित करेगा। उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी के उक्‍त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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