अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल



ओरछा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 30.08.2020 को पुलिस ओरछा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्‍त हुई कि लालसिंह निवासी गुन्‍दरई नामक व्‍यक्ति मोटर साइकिल से अवैद्य शराब का परिवहन कर रहा है। थाना ओरछा पुलिस द्वारा मुखबिर की उक्‍त सूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान एक लालसिंह नामक व्‍यक्ति मोटरसाइकिल पर नीले रंग की दो प्‍लास्‍टिक केनो में 30-30 लीटर अवैद्य शराब रखे हुये था। जब आरोपी लालसिंह ने पुलिस को देखा तो वह उक्‍त मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। तत्‍पश्‍चात् पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल एवं कच्‍ची शराब जब्‍त की। दिनांक 25.11.2020 को पुलिस द्वारा आरोपी लालसिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय ओरछा के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्‍द्र कुमार शर्मा ने विधिसम्‍मत तर्क रखे। उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी के उक्‍त जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।

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