पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज



   
बड़वानी-न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी कुॅवरसिंह पिता सुरसिंह निवासी वडफल्या घौलियागिर की धारा 294, 302 भादवि में हत्या करने के आरोप में  जमानत निरस्त की गई । 
  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि  दिनांक 10.07.2020 की है। आरोपी कुॅवरसिंह निवासी वड़फल्या ग्राम धौलियागिर ने मृतक टुलिया के बेटे से मोटर साइकिल नही सुधार कर देने के विवाद के चलते आरोपी ने मृतक टूलिया से विवाद किया। घटना दिनांक के दिन मृतक टुलिया के घर पर आरोपी कुॅवरसिंह पहुँचा कर मृतक टुलिया से विवाद करने लगा कि तेरे बेटे ने मेरी मोटरसायकल का काम क्यो नही कराया इसी बात को लेकर आरोपी ने मृतक टुलिया को गंदी-गंदी गालिया दी ओर पत्थर से हमला कर दिया। जिससे की मृतक टुलिया की पीठ, कमर, की पसली मे अंदरूनी चोट लगी जिससे वह घायल हो गया। फिर कुछ समय पश्चात मृतक टुलिया की मौत हो गई।  मृतक की पत्नी ने थाना वरला मे आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 302 भादवि के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया।  
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
                            

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