शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी हेमन्त पिता रामसिंह अटारिया उम्र 19 वर्ष निवासी रनायल तहसील अवन्तिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/10/2020 को फरियादी ने थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 03/10/2020 को फरियादी उसकी पत्नि और उसकी नाबालिक लडकी, लडका और उसकी मॉ रात्रि में खाना खाकर सो गये थे, उसकी नाबालिक पुत्री उसकी मॉ के कमरें में सोई हुई थी। रात करीब 01 बजे फरियादी को उसकी मॉ ने आवाज देकर बोला की उसकी नाबालिक लडकी बिस्तर पर नहीं है। फरियादी और उसके परिवार के लोगों ने उसकी तालाश आसापास की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फरियादी की नाबालिक लडकी को आरोपी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा की शंका है।
नाबालिक लडकी के मिलने पर उसने बताया कि, आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।