महिला की फोटो वायरल करने एवं उसके साथ शारीरिक शोषण करने एवं पैसे की मांग करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त







झाबुआ-मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया की दिनांक 27-11-2020  को फरियादिया द्वारा थाना राणापुर में रिपोर्ट लिखवाइ कि उसके पति का पिछले 7-8 साल से मानसिक संतुलन खराब है तथा उसके ससुर का स्वाास्थ  भी खराब रहता था इस कारण कभी कभी उसके घर उसके बडे ससुर का लडका प्रितम उसके घर आना जाना रहता था इस कारण आरोपी द्वारा फरियादिया का फोटो उसके मोबाईल में खिंच ली थी आरोपी फरियादिया को बोलता था कि मै तुमसे शादी करना चाहता हॅु तुम्हारे साथ रहना चाहता हॅू एवं आरोपी द्वारा फरियादिया को डरा धमकाकर उसकी मर्जी के खिलाफ दो तीन बार शारीरिक शोषण भी किया तथा आरोपी फरियादिया फोटो दिखाकर बोलता था कि तुम मुझे पैसे दो नही तो तुम्हारे फोटो तुम्हाकरे रिश्तेदारों को भेज दूंगा इस प्रकार आरोपी फरियादिया से अवैध रूप से पैसे वसूलने लगा था तथा आरोपी द्वारा फरियादिया से  35 लाख रूपए की मांग की फरियादिया ने बोला कि इतने पैसे उसके पास नही है तो आरोपी ने फरियादिया की व्याक्तिगत फोटो वायरल कर दिए पुलिस थाना रानापुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध 376, 384, 385,506, 450 भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई तथा आरोपी को  गिरफतार कर न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश से आरोपी झाबुआ जेल में निरूद्ध है दिनांक 02-12-2020 आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पत्र न्याैयालय प्रथम अपर सत्र श्री संजय चौहान के न्यायालय में पेश किया गया शासन की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक  श्री एस एस खिची जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है तथा उसे जमानत पर छोडे जाने पर वह साक्षियों को प्रभावित करेगा न्यायालय द्वारा विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.