सटोरिये को 1000 रू.जुर्माना




बड़वानी-न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया  विशाल खांडे द्वारा आरोपी विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.01.2021 को कस्बा व देहात में अवैध जुआ, सट्टा व शराब की पतारसी के दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली  कि ग्राम दोंदवाडा  बस स्टेन पर पान दुकान के पास एक व्यक्ति लोगों से रूपये लेकर अवैध रूप से सट्टा अंक लिख रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान पर पहुंचे, जहां देखा कि एक व्यक्ति पान की दुकान के पीछे बैठकर लोगो से रूपये लेकर सट्टा अंक लिखते दिखा, जिसे हमराह फोर्स एवं पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी का उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी बताया। आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक की सामग्री व नगदी 480 रूपये जप्त किये। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर थाना पानसेमल मे धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

   

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