नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज




 जबलपुर-  दिनांक 05/05/2019 अभियुक्त शुभम उर्फ गोलू ने पीड़िता का अपहरण कर उसे शादी का झांसा देकर बरेली रायसेन लेकर गया और फिर वहां से कटनी लेकर गया और वहां पर उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना पनागर के  अपराध क्रमांक 366/2020 धारा 363,366, 376(2) भादवि एवं 4,5(आई), 6 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त शुभम उर्फ गोलू रजक को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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