घर में घुसकर छेड़छाड़ करने करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज




जबलपुर- घटना  दिनांक 10/01/2021 को पीड़िता के पिता और उसका भाई बाजार गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी शाम के करीब 7:00 बजे आरोपीगण उसके घर आए और उसके परिवार वालों के बारे में पूछने लगी, जब उसने बताया कि घर में कोई नहीं है तब उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। आरोपी महेंद्र ने गलत नियत से पीड़िता का गला पकड़ लिया और आरोपी सत्येंद्र गेट पर खड़ा था जब पीड़िता चिल्लाई तब उन्होंने पीड़िता के मुंह में टावेल ठूंस दिया। आरोपी महेंद्र ने जबरजस्ती पीड़िता का सीना दबाया और आरोपीगणो ने उसके साथ छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़े जब पीड़िता ने आरोपी की आँख में अंगुली से मार दिया तो आरोपीगण भाग गए। जब अगले दिन दिनांक 11/01/2021 को पंचायत बुलाई गई तब आरोपीगणों ने पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट भी की। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना कुण्डम के  अपराध क्रमांक 08/2021 धारा 354, 354(a)(i), 354(a)(2), 354(b), 323, 457, 34 भादवि एवं 8 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण महेन्द्र और सतेंद्र को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगणो का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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