शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



 
 
 बड़वानी -न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी राकेश कुमार सोनी  द्वारा  दुष्कर्म करने के आरोपी सुनिल पिता रमेश  नि. थाना पलसुद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376(2)एन भादवी, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। 
  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 04.11.2020 को  आरोपी सुनिल अभियोक्त्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर गुजराज ले गया जहां अभियोक्त्री को एक किराए के मकान में  रखा एंव अभियोक्त्री की इच्छा विरूध्द कई बार दुष्कर्म किया।अभियोक्त्री के परिवारजनो द्वारा गांव मे सभी जगह तलाश करने पर भी अभियोक्त्री नही मिली। आरोपी भी घटना दिनांक से अपने घर पर नही था अभियोक्त्री  के पिता ने संदेह के आधार आरोपी के विरूध्द थाना सिलावद पर पीडिता केा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने की रिर्पोट दर्ज कराई गई। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने का पता चलने पर आरोपी सुनिल अभियोक्त्री को गुजरात से पलसुद ले आया। घर लोटने पर अभियोक्त्री ने अपने परिवारजनो को सारी घटना बतायी। रिपोर्ट पर थाना सिलावद पर अपराध पंजीबद्व किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।            
   
         
                                           

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