अवैध कट्टा रखने वाले अभियुक्त को 1 साल की सजा एवं 100 रुपये का अर्थदंड




जबलपुर-न्यायालय सुश्री उर्मिला यादव जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी पप्पू उर्फ प्रेमनाथ को थाना शहपुरा का अपराध क्रमांक 295/10 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष की सजा एवं कुल 100 रुपए से अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/12/10 को समय लगभग 7:35 बजे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि भिटौनी शहपुरा रेलवे स्टेशन के पास अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रेमनाथ अवैध रूप से देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना लाइसेंस की अपने अधिपत्य में रखे हुए था। सूचना मिलने पर अभियुक्त की घेराबंदी कर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस जप्त किया गया। जिस पर थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 295/10 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई एवं कुल 8 साक्षियों को परीक्षित किया गया।
 श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 295/10 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष की सजा एवं कुल 100 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। 


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