अवैध रूप से स्प्रिट शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


 

  बड़वानी- न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट  खेतिया  विशाल खाडे द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करनेवाले आरोपी उत्तम पिता सेगा  निवासी ग्राम गदडदेव तह0 शिरपुर जिला धुलिया महाराष्ट्र की  धारा 49ए म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आभियोजन की ओर पैरवी  भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 02.02.2021 को थाना निवाली पुलिस को देहात भ्रमण के दौरा मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि उत्तम पावरा ग्राम गदडदेव से मोटर साइकिल पर मानव उपभोग के लिए हानिकारक स्प्रिट शराब लेकर बैचने के लिए गदडदेव से ग्राम तलाव होते हुए निवाली तरफ आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान जाकर देखा तो थोडी देर बाद तालाव तरफ से एक मोटर साइकिल को एक लडका चलाकर लाते हुए दिखा जिसको रोका तो उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे की तरफ साईड से स्टील के बंफर से एक प्लास्टिक की केन रस्सी से बंधी हुई दिखी। उक्त मोटरसाइकिल को रोकने पर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम उत्तम पिता सेगा उम्र 24 साल निवासी ग्राम गदडदेव तह0 शिरपुर जिला धुलिया महाराष्ट्र का होना बताया। प्लास्टिक की केन केा चेक करने पर 20 लीटर स्प्रिट शराब होना पाई गई ,जिसे जप्त किया गया। आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
      आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  भारत सिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

        

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