जिले के ग्रामों में ‘कृषक मित्र’की नियुक्ति हेतु आवेदन 10 फरवरी तक आमंत्रित


शिवपुरी- सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन परियोजना (आत्मा) अन्तर्गत जिले में प्रत्येक दो आबाद ग्राम पर कृषि के लिए स्वप्रेरित एवं उन्नशील कृषक को कृषक मित्र के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किया जायेगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के परियोजना संचालक ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संचालित कृषक हित समूह (एफआईजी), खाद्य सुरक्षा समूह, कमोडिटी हित समूह (सीआईजी) से ग्राम सभा में हुई चर्चा के आधार पर प्रस्तावित तीन कृषकों का पैनल (कृषकों की सूची) 10 फरवरी 2021 तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा किये जाएगें। इसके उपरांत विकासखण्ड स्तर पर कृषक मित्रों की सूची तैयार कर विकास खण्ड स्तरीय कृषक सलाहकार समिति (बीएएफसी) से अवलोकन कराकर जिला स्तर पर उपलब्ध करायेंगे। जिला स्तर पर अंतिम सूची जारी की जायेगी।
  कृषक मित्र के लिए शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास हो। इस योग्यता के अनुरूप यदि कृषक दो आबाद ग्राम में उपलब्ध नही होते हैं। तब आठवी कक्षा पास उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकता है। साथ ही वह दो आबाद ग्रामो में से किसी एक ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक उन ग्रामों का ही निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही जिनकी आयु 40 वर्ष या इससे अधिक हो, स्वयं की कृषि भूमि हो, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद पर न हो, अपराधिक प्रकरण मे दोषी सिद्ध न हो। चयनित कृषक मित्र से भविष्य मे शासकीय सेवक का दावा नही करने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लिया जायेगा।
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