मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 2000-2000 रुपये के प्रतिकर से दंडित किया




जबलपुर-न्यायालय श्रीमान सुश्री उर्मिला यादव जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी रामकुमार लोधी और गिरवर लोधी को थाना पाटन का अपराध क्रमांक 15/13 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 2000-2000 रुपए प्रतिकर से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 14/01/13 को समय रात के लगभग 2:00 बजे ग्राम पंचायत भवन के पास थाना पाटन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फरियादी संदीप तिवारी को अभियुक्त रामकुमार लोधी ने अपने अभियुक्त गण के साथ मिलकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं फरियादी के साथ लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की जिससे उसे गाल में चोट आई एवं जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 15/13 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई एवं 07 साक्षियों को परीक्षित कराया गया।
 श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी गण रामकुमार लोधी और अन्य को थाना पाटन में अपराध क्रमांक 15/13 धारा 323, 34 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल  2000-2000 रुपये प्रतिकर से दंडित किया गया। 


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