लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर चोट पहूचाने वाले आरोपी को हुई सजा


झाबुआ-जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 13.07.2017 को शाम के करीबन 4:00 बजे ग्राम तलावली में आरोपी कैलाश द्वारा अपना बोलेरो वाहन को तेज गति में लापरवाही पूर्वक चलाकर आहत कालू एवं प्रभु की मोटर साईकिल को टक्कर मारी थी जिसके कारण प्रभु को सिर में तथा कालु को पैर में चोटे आई थी जिस संबंध में फरियादी द्वारा थाना कल्याणपूरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 
अनुसंधान पूर्ण पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी कैलाश निवासी खेरमाल के विरूद्ध अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया था।
विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान राजकुमार चौहान सा. न्या यिक मजिस्टे्ंट द्वारा आरोपी कैलाश निवासी खेरमाल को दोषी पाते हुए आरोपी कैलाश निवासी खेरमाल को धारा 338 भादवि में 06 माह कारावास एवं 500/ रूपये का अर्थदण्डय तथा धारा 337 भादवि में 03 माह का कारावास एवं अर्थदण्ड दिया गया।  
शासन की ओर से संचालन श्रीमति सिमी रत्नम सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

                                              

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