समस्त धार्मिक स्थलों पर आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित, पांच लोग की कर सकेंगे धार्मिक परम्परा का निर्वहन


शिवपुरीी- 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए जिला शिवपुरी अंतर्गत समस्त कोचिंग संस्थानों को आदेशित किया जाता है कि, वे अपने-अपने संस्थानों से केवल ऑनलाईन क्लासों के माध्यम से क्लास संचालित कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं अन्य) पर आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त धार्मिक स्थलों के भीतर धार्मिक परम्परा का निर्वहन करने वाले अधिकतम 05 लोग पूजा, अर्चना, प्रार्थना, इबादत कर सकेंगे। सभी धार्मिक स्थलों के बाहर इस आशय का फ्लैक्स बैनर लगाया जायेगा कि  धार्मिक स्थल पर आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित हैं।
जारी आदेश के तहत कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित समस्त राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए स्थगित की जाती हैं। जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार (05 दिवस) 31 जुलाई तक निर्धारित किये जाते हैं। कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक रहेगा। समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। शेष दिनों में समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। उक्त समयावधि में अत्यावश्यक गतिविधियों (चिकित्सकीय आकस्मिकता) को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। घर-घर दूध प्रदाय प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं दूध पार्लर प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुले रहेंगे, जिनमें दूध एवं दूध से बने उत्पाद ही विक्रय किये जा सकेंगे। शनिवार एवं रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सब्जी, फल मंडी रात्रि 12 बजे से सुबह 05 बजे तक खुली रहेगी। केवल ठेला सब्जी विक्रेता को ही सब्जी मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को सब्जी, फल मंडी बंद रहेगी, पर ठेले के माध्यम से सब्जी, फल का विक्रय घर-घर पहुंचाकर किया जा सकेगा।
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