निजी अस्पताल और लैब नहीं वूसल सकेंगे मनमाना पैसा, सरकार ने तय की फीस





भोपाल। कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर हो रही मनमानी पर रोक लगा दी है शिवराज सरकार ने कोरोना टेस्टिंग समेत कई अन्य चीजों की फीस तय कर दी है। इसके बाद से राज्य के निजी अस्पताल और लैब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कोरोना टेस्टिंग की दर नए सिरे से निर्धारित कर दी गई है।



सरकार की ओर से तय किए कोविड टेस्टिंग के दाम के मुताबिक अब RT PCR टेस्ट केवल 700 रुपये में होगा, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 300 रुपये वसूले जा सकेंगे। अगर टेस्ट की सैम्पलिंग घर से की जा रही है, तो इसके लिए ₹200 अतिरिक्त चार्ज लिए जा सकेंगे। इस शुल्क में ट्रांसपोर्ट, पीपीई किट जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी. अस्पताल या लैब कोई अतिरिक्त शुल्क इसके अलावा नहीं ले सकेंगे।

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