शिवपुरी। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर मिली सूचना के आधार पर मनियर गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने बाल विवाह रुकवाया। जब टीम पहुंची तो नाबालिग के स्वजन टीम को गुमराह करने लगे। लड़की के पिता ने कहा कि हम कोई विवाह नहीं कर रहे।
वे बोले कि आपको घर की स्थिति देखकर लग रहा है क्या कि यहां पर कोई विवाह होने वाला है। यहां पर कोई साज सज्जा या रिश्तेदारों की भीड़ है क्या। इस बार बाल सरंक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि 24 मई का आप लड़की की शादी करने जा रहे हैं और वह बालिग नहीं है।
इतने में लड़की की मां बीच में आ गई और बोली कि लड़की की शादी नहीं की और वह किसी लड़के के साथ भाग गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तब अधिकारियों ने समझाया कि आप अपनी लड़की को यह बात अच्छी तरह से समझा दें कि 18 साल से पहले शादी करना गैरकानूनी है। यदि कोई लड़का उसे भगाकर ले जाता है, तो उस पर अपराध दर्ज होगा और सजा हो जाएगी। इसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम लड़की की काउंसलिंग कराएंगे और उसे समझाएंगे
हम लड़की की काउंसलिंग कराएंगे और उसे समझाएंगे। उन्होंने कहा कि गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि लड़की शादी होने के बाद नहीं भागेगी। जिसे भागना होता है वह तो शादी के बाद भी भाग जाती हैं। लड़की के माता-पिता को भी समझाया कि लड़की यदि किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है, तो उसे बताएं कि 18 साल उम्र होने पर उससे शादी करा देंगे।
