अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड


न्यायालय श्रीमान आर.बी. यादव अपर एवं सत्र न्यायाधीश पाटन की न्यायालय मे आज दिनाँक 23/07/2021 को विशेष प्रकरण क्रमांक  87/2020     आरोपी विश्वनाथ लोधी थाना पाटन को पॉस्को एक्ट की धारा 6,5 मे *आजीवन कारावास एवं 1000रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया*। तहसील पाटन के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनाँक 07/12/2019 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आरोपी विश्वनाथ लोधी द्वारा ग्राम उड़ना करहैया अंतर्गत थाना पाटन मे अपने खेत मे बनी टपरिया मे 10 वर्ष से कम उम्र की  अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया। जिसकी रिपोर्ट थाना पाटन मे मामला पंजीबद्घ कर विवेचना मे लिया गया।
*प्रभारी उपसंचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वशीम के मार्गदर्शन मे श्री संदीप जैन अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक* पाटन के द्वारा माननीय न्यायालय मे उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। एवं 10 साक्षियों की साक्ष्य को परीक्षित कराया गया।
श्री संदीप जैन अपर लोक अभियोजक/ विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विश्वनाथ लोधी थाना पाटन को पॉस्को एक्ट की धारा 6,5 मे आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

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