जबलपुर,-न्यायालय श्रीमान विक्रम सिंह विशेष सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो)तहसील सिहोरा जिला-जबलपुर (म.प्र.) की न्यायालय से आरोपी रक्कू उर्फ राकेश वर्मन को थाना गोसलपुर के अपराध क्र. 19/16 प्रकरण क्रमांक 04/16 में आरोपी को धारा 376 (2)(झ) (ञ) भादवि तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड)/6 में आजीवन कारावास से जो कि उसके शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास होगा से एवं 1000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा श्री दिलावर ध्रुर्वे के द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/01/2016 को फरियादी ने प्रथम सूचना लेख करायी कि आज सुबह 10ः00 बजे वह घर पर थी और रक्कू उर्फ राकेश वर्मन के साथ उसकी सबसे छोटी बेटी अभियोक्त्री उम्र 04 साल को पोलियों की दवा पिलाने ऑगनबाड़ी में भेजा था, लगभग एक घंटे के बाद अभियोक्त्री घर आयी तब उसने सिलेक्स पहनी थी जो आधी उतरी हुई थी, अभियोक्त्री से पूछने पर उसने बताया कि रक्कू मामा रेल्वें लाईन के पास घुमाने ले गया था, और मामा बोल रहा था कि सोने चलों और मेरे साथ गंदी बात किया है और रोने लगी थी। उसके फोंक के पीछे साईड में खून लगा था। तब वह अपने पति के साथ अभियोक्त्री को लेकर अस्पताल गयी। राकेश बर्मन ने अभियोक्त्री के साथ बुरा काम किया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामलें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के सभी साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।
विषेश लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी रक्कू उर्फ राकेश बर्मन को धारा 376(2)(झ)(ञ) भादवि तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड)/6 में आजीवन कारावास से जो कि उसके शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास होगा से एवं 1000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
