अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त




 जबलपुर-आरोपी के द्वारा नाबालिग को अपहरण कर उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया जिससे नाबालिग अभियोक्त्री गर्भवती हो गई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना अधारताल में अपराध क्रमांक 1037/2021 धारा 363,376(2)एन भादवि एवं 5,6 पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त अमित केवट को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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