अपहरण कर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


डिण्‍डौरी :-  मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना मेंहदवानी के अपराध क्रमांक 141/2018 के आरोपी सेमलाल पिता लालजू उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 12 भूराटोला बगली कठौतिया थाना मेंहदवानी द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण करने, शादी के लिए जबरदस्‍ती विवश करने एवं दुष्‍कर्म करने के मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 376(2)(n) भादंवि एवं धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्‍त मामले में आरोपी के जमानत आवेदन पर श्री राजकुमार मण्‍डराहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया गया ।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.