जबलपुर-न्यायालय सुश्री शक्ति वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण मुन्नालाल कोरी, उर्मिला कोरी, गोविंद कोरी, संजय कोरी एवं मनीष कोरी निवासी सूरतलाई कटंगी थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 1290/2011 धारा 323/149 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 13/11/2011 को रात्रि 11 बजे फरियादी संजू अपने घर में सपरिवार सो रहा था। तभी करीब 11 बजे रात्रि अभियुक्त मुन्ना कोरी एवं मनीष कोरी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वह बाहर निकला तो दोनों उसके साथ हाथ मुक्को और डंडे से मारपीट करने लगे। जिससे फरियादी के माथे तथा सिर पर चोट आयी। फरियादी की पत्नी एवं बहन बीच-बचाव करने आई तो अभियुक्त उर्मिला बाई, संजय एवं गोविंदा मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण कह रहे थे कि उनके द्वारा शराब बेचने पर बुराई क्यों रखते हो। फिर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। तत्पश्चात फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहलपुर में लेख कराई। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 1290/2011 धारा 147, 148, 323, 149, 294, 506 बी भादवि का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्रीमती वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 5 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्रीमती वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय सुश्री शक्ति वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण मुन्नालाल कोरी, उर्मिला कोरी, गोविंद कोरी, संजय कोरी एवं मनीष कोरी निवासी सूरतलाई कटंगी थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 1290/2011 धारा 323/149 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
