नाबालिग दलित लड़की को भगाकर ले जाने वाले बलात्कारी की जमानत याचिका खारिज


जबलपुर- पीड़िता ने थाना पनागर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त आनंद तिवारी उसे बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना पनागर में अपराध क्रमांक 755/2021 धारा 363, 376  भादवि एवं 3(2)5, 3(1)ब एससी एसटी एक्ट, 3/4 पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त आनंद तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि  विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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