जबलपुर-न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण मुलायम सिंह, मुन्ना पटेल, प्रताप उर्फ इन्दू एवं राजेश पटेल निवासी ग्राम पडुआ भेड़ाघाट, थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक धारा 324 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 01/03/2010 को समय शाम 04:30 बजे फरियादी दीपचंद खेत से वापस अपने घर जा रहा था, अभियुक्तगण चबूतरे में बैठे थे, अभियुक्तगण ने फरियादी से गाली देकर कहा कि कहां जा रहे हो। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त मुलायम ने उसे तलवार से मारा जिससे उसके बाये हाथ के कंधे में चोट आयी एवं अभियुक्तगण ने शरद को लाठी से मारा और जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना भेड़ाघाट में लेख कराई। उक्त रिपोर्ट पर थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक धारा 294, 323, 324, 506 भादवि का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्रीमती ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 7 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्रीमती ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण मुलायम सिंह, मुन्ना पटेल, प्रताप उर्फ इन्दू एवं राजेश पटेल निवासी ग्राम पडुआ भेड़ाघाट, थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक धारा 324 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।