नर्स भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज को भेजा नोटिस



ग्वालियर : उच्च न्यायालय की मुख्य बैंच ने गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर और दतिया मेडिकल कॉलेज को आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर स्टाफ नर्स की भर्तियां करने के मामले में नोटिस जारी किया है । उच्च न्यायालय ने नोटिस एडवोकेट रामेश्वर सिंह द्वारा दायर याचिका के जबाव में भेजा गया है, उक्त दोनों मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की भर्तियों को आरक्षण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, जिसको लेकर कई अभ्यर्थियों द्वारा इसकी शिकायत की गई और इसी को लेकर हाई कोर्ट के वकील रामेश्वर सिंह ने एक याचिका दायर की थी,जिसे संज्ञान में लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने जीआरएमसी ग्वालियर और शासकीय मेडिकल कॉलेज दतिया को नोटिस जारी किया है । जीआरएमसी से सम्बंधित अस्पताल में 238 और दतिया मेडिकल कॉलेज से सम्बंधित अस्पताल में 172 नर्सों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था जिसको लेकर जीआरएमसी प्रमुख की देखरेख में नियमों को ठेंगा दिखा कर नियम विरुद्ध चहेतों को नौकरी देने का आरोप चर्चा में है ।
ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल समूह आजकल भर्ती घोटाले को लेकर व्यापमं की तरह चर्चा में है, मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका है , सूत्रों के मुताबिक उक्त मामले को लेकर ग्वालियर जेएएच अस्पताल समूह के डीन डॉ समीर गुप्ता को भोपाल भी बुलाया गया , बताया जा रहा है कि फर्जी नर्सिंग भर्तियां एवं फर्जी तरीके से डॉक्टरों की भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने डॉ समीर गुप्ता डीन जेएएच अस्पताल को भोपाल तलब किया है, ऐसा मना जा रहा है कि डीन डॉ गुप्ता एवं संभागीय कमिश्नर आशीष सक्सेना की मिलीभगत से ही ये फर्जी भर्तियां हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 2 करोड रुपये का भर्ती घोटाला हुआ है । स्टाफ नर्स भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अंक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कम होने पर भी सामान्य वर्ग को प्राथमिकता दी गई, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को किस आधार पर और कितने अंक पर बुलाया गया है इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं । शिकायतकर्ताओं की शिकायत है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में लागू आरक्षण नियमों को नौकरी भर्ती में लागू करना उचित है जिसमें उल्लेखनीय हैं कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट को प्राप्त करता है तो उसे अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा जो सुविधा आरक्षित वर्ग में प्राप्त होती हैं लेकिन सवाल ये है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवास सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा सहित अन्य सुविधाएं मिलती हैं लेकिन नौकरी में ऐसी कौन सी सुविधाएँ हैं जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग को अलग अलग प्राप्त होती हैं, याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को संज्ञान में लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने उक्त दोनों मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया है ।
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