अवैध शराब विक्रेताओं को हुआ न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड



डिण्डौरी :-  सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 413/2021 के आरोपी मिश्री लाल झारिया पिता भागीरथ झारिया उम्र 41 वर्ष  एवं आरोपिया ईशाबाई पति मिश्रीलाल झारिया उम्र 38 दोनों निवासी पडरियाकला थाना शहपुरा, आरोपी रिंकू उर्फ रोहित पिता प्रेमचंद जायसवाल उम्र 32 वर्ष, आरोपी गोपाल पिता संजय प्रसाद गुप्ता उम्र 27 वर्ष, अभिषेक कुमार पिता सत्येन्द्र गुप्ता उम्र 23 वर्ष एवं आरोपी रमेश सिंह पिता चौधर सिंह उम्र 27 वर्ष द्वारा अंग्रेजी व देशी शराब अवैध रूप से विक्रय करने हेतु रखने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी को धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येेक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 
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